Nai Delhi : सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वह राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देने का आदेश देगा और कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराएगा। न्यायालय ने पिछले पांच वर्षों से आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन में कमी पर चिंता व्यक्त किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठह राया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों और संगठनों के आचरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या करुणा केवल जानवरों तक सीमित है और मनुष्यों तक नहीं पहुँचती।





